स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी की ट्रांसफर पॉलिसी किसके होंगे ट्रांसफर , कौन होंगे अतिशेष जानिए सब कुछ

स्कूल शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी है। इसमें स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन 19 से 23 जून तक होंगे तथा आदेश 28 से 30 जून तक जारी किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में अतिशेष शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी।

प्रमुख प्रावधान

  • सभी आवेदन ऑनलाइन होंगे।
  • वरीयता क्रम बिना मानवीय हस्तक्षेप के ऑनलाइन निर्धारित किया जाएगा।
  • पति-पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थ करने को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • गंभीर बीमारी के मामलों को स्थानांतरण प्रतिशत से अलग रखा जाएगा।
  • जिन शिक्षकों के द्वारा जनवरी से मार्च 2026 तक नियमित ई अटेंडेंस लगाई जा रही है वही स्थानांतरण के लिए पात्र होंगे

प्रश्न - क्या जनगणना में लगे कर्मचारियों का स्थानांतरण होगा?

उत्तर - नीति में जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। आवेदन प्रक्रिया के समय ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

प्रश्न - क्या नवनियुक्त शिक्षकों का स्थानांतरण होगा?

उत्तर - हां, लेकिन नवनियुक्त शिक्षकों को दो श्रेणियों में बांटा गया है।

  • जिनकी परिवीक्षा अवधि पूर्ण हो चुकी है, वे कहीं भी आवेदन कर सकेंगे।
  • जिनकी परिवीक्षा अवधि पूर्ण नहीं हुई है, वे केवल विशिष्ट विद्यालयों में आवेदन कर सकेंगे।

विशिष्ट विद्यालय: संदीपनी विद्यालय, जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय एवं अन्य उत्कृष्ट विद्यालय।

पॉइंट - 3.3.5

प्रश्न - क्या परिवीक्षा अवधि वाले शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण होगा?

उत्तर - नहीं, ऐसे शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण नहीं हो सकेगा।

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प्रश्न - क्या जिले/संभाग से बाहर स्थानांतरण होने पर वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी?

उत्तर - हां, प्राथमिक शिक्षक का जिले से बाहर एवं माध्यमिक शिक्षक का संभाग से बाहर स्थानांतरण होने पर वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी।

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प्रश्न - अतिशेष शिक्षक किसे माना जाएगा?

उत्तर - शाला में वरिष्ठतम शिक्षक को अतिशेष माना जाएगा। यदि पिछले 2 वर्षों में स्थानांतरित होकर आए शिक्षक के कारण अतिशेष स्थिति बनी है, तो वही शिक्षक अतिशेष माना जाएगा।

यदि उच्च पद प्रभार के कारण अतिशेष स्थिति बनती है, तो उच्च पद प्रभार वाला शिक्षक अतिशेष श्रेणी में आएगा।

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प्रश्न - क्या अतिशेष शिक्षकों को भी ऑनलाइन आवेदन देना होगा?

उत्तर - हां।

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प्रश्न - क्या इस वर्ष ट्रांसफर होने पर अगले वर्ष फिर आवेदन कर सकेंगे?

उत्तर - नहीं, स्थानांतरण के बाद न्यूनतम 3 वर्ष उसी स्थान पर सेवा देना अनिवार्य होगा।


स्थानांतरण में वरीयता क्रम

क्रम वर्ग वरीयता विवरण
1 महिला / पुरुष कक्षा 10वीं में शत-प्रतिशत परिणाम देने वाले विद्यालयों के प्राचार्य एवं शैक्षणिक अमला।
2 महिला वर्ग अतिशेष शिक्षक
3 पुरुष वर्ग अतिशेष शिक्षक
4 महिला वर्ग स्वयं अथवा परिवार के सदस्य की गंभीर बीमारी
5 पुरुष वर्ग स्वयं अथवा परिवार के सदस्य की गंभीर बीमारी
6 महिला / पुरुष पति/पत्नी के कार्यस्थल पर स्थानांतरण
7 महिला वर्ग निःशक्त श्रेणी
8 पुरुष वर्ग निःशक्त श्रेणी
9 महिला / पुरुष विधवा / परित्यक्ता / विधुर
10 महिला वर्ग राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक
11 पुरुष वर्ग राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक
12 महिला वर्ग राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक
13 पुरुष वर्ग राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक
14 महिला वर्ग एक से अधिक आवेदक होने पर वरिष्ठ शिक्षक को वरीयता
15 पुरुष वर्ग एक से अधिक आवेदक होने पर वरिष्ठ शिक्षक को वरीयता
नोट: लोक सेवक के पति/पत्नी की मृत्यु होने पर स्थानांतरण में प्रथम वरीयता दी जाएगी। यह वरीयता घटना के 2 वर्ष के भीतर केवल एक बार ही प्रदान की जाएगी।
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