मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ट्रांसफर पॉलिसी
मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ट्रांसफर पॉलिसी 2026
मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नई स्थानांतरण नीति तैयार कर ली गई है। अब इसे जल्द ही कैबिनेट में प्रस्तुत किया जा सकता है। विभिन्न समाचार रिपोर्टों के अनुसार, यह नीति 15 मई से लागू हो सकती है।
क्या जनगणना में लगे कर्मचारियों के होंगे स्थानांतरण?
वर्तमान में जनगणना कार्य जारी है और इसी बीच यह नीति प्रस्तावित की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिन कर्मचारियों की ड्यूटी जनगणना कार्य हेतु मार्च 2027 तक निर्धारित की गई है, उन्हें इस स्थानांतरण नीति से बाहर रखा जा सकता है।
हालांकि, वर्तमान में जिन शिक्षकों को प्रगणक (Enumerator) बनाया गया है, उनके आदेश केवल मकान सूचीकरण एवं मकान गणना कार्य तक सीमित हैं। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें स्थानांतरण नीति का लाभ मिलेगा या नहीं।
आवेदन प्रक्रिया कैसी होगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऑनलाइन होगी। इसलिए आवेदन भी ऑनलाइन माध्यम से ही लिए जाने की संभावना है।
क्या स्कूल शिक्षा विभाग की नीति अलग होगी?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग सभी विभागों के लिए एक समान स्थानांतरण नीति जारी करेगा, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग इसके अंतर्गत शामिल नहीं होगा। स्कूल शिक्षा विभाग की अलग नीति जारी की जा सकती है।
आवेदन की अवधि कितनी हो सकती है?
संभावना जताई जा रही है कि आवेदन की प्रक्रिया लगभग एक महीने तक चल सकती है। इसके बाद स्थानांतरण आदेश जारी होने शुरू हो सकते हैं।
किन स्कूलों में नहीं भेजे जाएंगे शिक्षक?
सूत्रों के अनुसार, 10 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना या स्थानांतरण नहीं किए जाने की संभावना है।
क्या नवनियुक्त शिक्षकों का भी होगा स्थानांतरण?
पिछली नीतियों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि नवनियुक्त शिक्षकों का स्थानांतरण केवल मॉडल एवं संदीपनी विद्यालयों में ही किया जा सकता है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
